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कोरबा में राखड़ उड़ाते 150 वाहनों पर 12.91 लाख का जुर्माना

कोरबा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। सड़क पर यात्रियों और आम राहगीरों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब निर्धारित नियमों का सभी अक्षरशः पालन करें। खासकर यात्री और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए निर्धारित परमिट शर्तों का उल्लंघन सड़क से जुड़े हर आदमी के लिए जिंदगी की मुसीबत बन सकता है। जिले की सड़कों पर लोगों की लाइफलाइन बनकर दौड़ती यात्री बसें और ऊर्जा नगरी की धड़कन बन चुके भारी वाहनों की दौड़ में नियमों की कसावट लाई जा रही है। इस ओर गंभीर रुख अपनाते हुए जिला परिवहन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी है।

सितंबर और अक्टूबर में राखड़ परिवहन कर रहे 30 ओवरलोड तो सड़क पर राखड़ उड़ाते फर्राटे भरने वाले 120 भारी वाहनों पर कुल 12 लाख 91 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी तरह एक अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पकड़ी गई 51 यात्री बसों पर भी शिकंजा कसते हुए 46 हजार 600 रुपये जुर्माना लगाया गया। जिला परिवहन विभाग (डीटीओ) कोरबा द्वारा सड़क पर परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है।

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परिवहन विभाग की उड़नदस्ता टीमें विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान के साथ निगरानी कर रही हैं। जरूरी दस्तावेज या परमिट शर्तों संबंधी आवश्यक मापदंडों को दरकिनार कर परिवहन कर रहे यात्री बसों पर शिकंजा कसा गया।

एक अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच हुई जांच एवं जुर्माने की कार्रवाई पर गौर करें तो इन 41 दिनों में कुल 51 यात्री बसों को कायदे की अनदेखी कर फर्राटे भरते पकड़ा गया। इनके खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए 51 यात्री बसों के विपरीत 46 हजार 600 रुपये जुर्माना वसूली की गई है। परिवहन उड़नदस्ता कोरबा द्वारा जांच एवं यात्री बसों पर कार्रवाई करने के साथ चालकों और बस संचालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है।

 

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