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बिना ID प्रूफ 2000 के नोट बदले जाते रहेंगे:RBI के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज, SC ने कहा- क्या सब्जी वाला आईडी प्रूफ मांगता है?

आरबीआई द्वारा 2000 रुपये के नोटों को वापिस मंगाने के निर्देश के बाद लगातार नोटों की बदली जारी हैं। हालांकि हालात नोटबंदी की तरह नहीं है। (Rs 2000 note exchange update) सभी इत्मीनान से बैंक जाकर नोटो की वापसी कर रहे है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमे मांग किया गया था कि नोटों कि वापसी के दौरान आईडी कार्ड को जरूरी किया जाए।

यह याचिका भाजपा नेता अश्विनी उपाध्यय कि तरफ से दायर किया गया था, जिसे उच्चतम न्यायलय ने ख़ारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफतौर पर कहा है कि मौद्रिक और वित्तीय नीति पर वह किसी तरह का फैसला नहीं ले सकते। आरबीआई को नोट वापिस मंगाने का अधिकार है। (Rs 2000 note exchange update) बता दे कि इससे पहले कोर्ट ने बिना स्लिप और पहचान पत्र के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी।

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गौरतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या कम कीमत के नोट से बदल सकते हैं।

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