छत्तीसगढ़

वाहन मालिक अधिक किराया वसूलता है तो परिवहन विभाग मे कर सकते हैं शिकायत

परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइसरी

बेमेतरा ।छ.ग. राजपत्र द्वारा प्रकाशित प्रक्रम वाहनों पर निर्धारित किराया दर एवं किराया से छूट प्राप्त योग्य व्यक्तियों की जानकारी के संबंध में पलैक्स बनाकर जिले के मुख्य नगरों के बस स्टैण्ड बेमेतरा, साजा, नवागढ़, बेरला, थानखम्हरिया, देवकर, नांदघाट, संबलपुर में दृष्टिगत स्थल पर लगाया गया है। साथ ही समस्त प्रक्रम वाहनों में किराया सूची से संबंधित रेडी रेकनर चस्पा किया गया है। साथ ही परिवहन विभाग की वेबसाईट https://cgtransport.gov.in में बस फेयर कैल्कुलेटर ऑप्शन में जाकर दिये गये लिंक https://cgtransport.gov.in/BusFairCalculator.aspx के माध्यम से दूरी के हिसाब से किराया का गणना की जा सकती है। प्रक्रम वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा करते समय वाहन के परिचालक द्वारा लिये जाने वाले किराये का मिलान उक्त सूची से करने के पश्चात ही किराया का भुगतान करे। यदि कोई वाहन मालिक अधिक किराया वसूलता है तो इसकी शिकायत टिकट के साथ लिखित आवेदन कर जिला परिवहन कार्यालय में किया जा सकता है।

 

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