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जिला प्रशासन का सख्त संदेश: अपराध करोगे तो जिले में जगह नहीं मिलेगी

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आदतन अपराधी एक वर्ष के लिए जिला बदर, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार

 

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कोरबा में अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई—अब गुंडागर्दी, धमकी और भय का माहौल बर्दाश्त नहीं

 

 

विशेष रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

कोरबा।  कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ कोरबा जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि अब अपराधियों के लिए जिले में कोई स्थान नहीं है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।

 

जारी आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। प्रतिबंध अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

कानून से बड़ा कोई नहीं

 

प्रशासन के आदेश में उल्लेख है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। पुलिस प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि उसकी गतिविधियों से लोक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसी आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई।

अपराधियों के लिए कड़ा संदेश

 

यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि जिले में सक्रिय असामाजिक तत्वों और आदतन अपराधियों के लिए स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखी जा रही है कि—

कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब केवल मुकदमे ही नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी।”

जनता में सुरक्षा का विश्वास बढ़ेगा

 

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से आम नागरिकों, व्यापारियों और शांतिप्रिय लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होने की उम्मीद है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में समयबद्ध और सख्त निर्णय अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।

 

उल्लंघन किया तो होगी और कड़ी कार्रवाई

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए संबंधित व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में पाया जाता है या आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

अपराधियों के नाम जिला प्रशासन का संदेश

 “कानून का सम्मान करें, अन्यथा कानून आपको जिले की सीमा से बाहर कर देगा।”

 

 “कोरबा में शांति भंग करने वालों, भय का वातावरण बनाने वालों और आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई आगे भी इसी दृढ़ता से जारी रहेगी।”

 

 “आम नागरिक निर्भय रहें, अपराधियों के लिए अब कानून पहले से अधिक कठोर और सक्रिय है।”

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