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जांजगीर-चांपा सेशन कोर्ट से जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को जमानत, आज जेल से रिहा होने की संभावना

जांजगीर-चांपा  । जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। किसान से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार विधायक साहू की जमानत याचिका को माननीय सेशन न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जमानत आदेश मिलने के बाद उनके आज दोपहर या शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना जताई जा रही है।

 

 

विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद पूरे जांजगीर-चांपा जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था। इसी बीच आज न्यायालय के इस फैसले को विधायक समर्थकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

 

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि सहकारी बैंक में मैनेजर के पद पर रहते हुए उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा के साथ धोखाधड़ी की। मामले में पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया था।

 

सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद फिलहाल विधायक बालेश्वर साहू को राहत मिली है, हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। आगामी सुनवाई में साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पूरे प्रकरण पर निर्णय लिया जाएगा।

 

विधायक को जमानत मिलने की खबर फैलते ही उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की निगाहें इस मामले के ट्रायल और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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