15/04/2026

पूर्व मंत्री राजेश मूणत की याचिका खारिज

रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय ने आज खारिज कर दी है. इससे पहले न्यायालय से इसी मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के दामाद और आरोपी बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की भी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी.
मूणत ने मामले में जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. मामले में मजिस्ट्रेट विवेक कुमार की न्यायालय में सुनवाई हुई. राजेश मूणत की ओर से पूर्व उप महाअधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने पैरवी की, उन्होंने मामले में दलील दी कि राजेश मूणत पर कोई अपराध नही बनता. 2014 का मामला है. इसमें लेट एफआईआर की गई है. एफआईआर में किसी भी तरह का कोई एविडेन्स नहीं है. भ्रस्टाचार अधिनियम 9, 13 के तहत अपराध नहीं बनता. मूणत के वकील ने कहा कि ऑडियो टेप में राजेश मूणत की कोई आवाज नहीं है. उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत फंसाया जा रहा है. वहीं शासन की ओर से पैरवी कर रहे सतीश चंद्र वर्मा ने अपनी दलील में कहा कि पूरे मामले के साजिशकर्ता राजेश मूणत ही थे. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत दिए जाने की असमान्य स्थिति अभी नहीं दिखती. प्रकरण विचाराधीन है. विवेचना जारी है.

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

You may have missed Latest News