June 29, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
सरिया क्षेत्र में केजव्हीलयुक्त ट्रैक्टर पर हुई तीसरी बार कार्यवाहीनौकरी दिलाने के नाम पर युवती से 6 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तारभगवान एक बार जीवन देता है, डॉक्टर बार-बार बचाता हैमुख्यमंत्री से निरंजन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉ. कैलाशनंद गिरी ने की भेंटछत्तीसगढ़ में बन रहा उद्योग-धंधों के लिए अनुकूल माहौल – मुख्यमंत्री श्री सायकोरबा में युवक की सड़ी-गली लाश मिली, 6 दिन से घर में बंद था…शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए दयाल दास बघेलवनों से समृद्धि की ओर : छत्तीसगढ़ में आधुनिक आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण आजस्वच्छता दीदियों का ड्राईविंग लाईसेंस बनाने 02 जुलाई को सियान सदन में लगेगा शिविरकोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ठेका घोटाला : डॉ. गोपाल कंवर और लेखाधिकारी अशोक कुमार महिपाल की जोड़ी का कमाल, ठेकेदार मालामाल…
छत्तीसगढ़

देवेंद्र यादव को झटका, सीजेएम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर । बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को उनके वकील द्वारा पेश की गई जमानत याचिका को सीजेएम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने की शक्ति इस न्यायालय को नहीं है।

दरसअल, बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब वे 17 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगे। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उनकी पेशी हुई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने उनकी रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ा दी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

उल्लेखनीय है कि, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से न्यायायिक हिरासत में हैं। उन पर 10 जून को हुए बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में शामिल होने का आरोप है। वहीं उनकी दो बार न्यायिक रिमांड की अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी थी।

विधायक देवेंद्र यादव पर 18 से ज्यादा धाराओं के तहत अपराध दर्ज
आज तीसरी बार फिर से देवेंद्र यादव की  वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर 18 से ज्यादा गंभीर धाराओं में भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया है। जिसमें हिंसा भड़काने, साजिश रचने और जान से मारने के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में लगी धाराओं के मुताबिक 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close