पूर्व सरपंच के खिलाफ जारी रिकवरी आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

कबीरधाम
कबीरधाम के दशरंगपुर के पूर्व सरपंच चांद खान के विरुद्ध मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी रिकवरी आदेश पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाते हुए उत्तरवादी पंचायत विभाग के सचिव, कलेक्टर कबीरधाम, अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कवर्धा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है
यह की ग्राम पंचायत दशरंगपुर जिला कबीरधाम में चांद खान सरपंच के पद पर 20 जनवरी 2020 को निर्वाचित हुए थे उनका कार्यकाल फरवरी 2025 को समाप्त हो गया था,
चांद खान तत्कालीन सरपंच के कार्यकाल में ग्राम पंचायत दशरंगपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायत दर्ज किया गया था शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत 10 बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराया गया था कि चंदवा बोर का खनन 35 वर्ष पूर्व हुआ है, मोटर पंप क्रय, मोटर पंप मरम्मत वर्ष 2022-23 में वर्तमान में स्थल पर मोटर पंप नहीं लगा है, ग्राम पंचायत भवन में आहता निर्माण, शासकीय भवन मरम्मत, पीने के पानी का नया स्रोत निर्माण, नया बोर खनन कार्य, सड़क मरम्मत रखरखाव कार्य, जल निकासी निर्माण, नए पानी के स्रोत में पानी टंकी निर्माण, उपरोक्त शिकायत के संबंध में
भौतिक सत्यापन कार्य जांच टीम द्वारा मीडिया, शिकायतकर्ताओं एवं ग्रामीणों के समक्ष बिंदुवार कार्यों का सत्यापन किया
गया सत्यापन में जो तथ्य सामने आया उसका बिंदु बार जांच टीम द्वारा अभिलेख से मिलान कर सत्यापन प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं संबंधित तत्कालीन सरपंच चांद खान सचिव शिव शंकर राजपूत का बयान सत्यापन के संबंध में लिया गया, अवलोकन उपरांत यह तथ्य सामने आया कि पूर्व सरपंच चांद खान द्वारा कार्य स्थल पर कार्य कराया है जिसका प्रमाणित देयक रोकड बहीं पर दर्ज है तथा कार्यों का आहरण अनुमति ग्राम पंचायत के कार्यवाही जी पणजी पंजी पर दर्ज है तथा सभी कार्यों का ग्राम सभा के बैठक में आय- व्यय का अनुमोदन किया गया है, इस प्रकार सरपंच एवं सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का गबन नहीं किया गया है,
जांच प्रतिवेदन जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था किंतु ग्राम पंचायत दशरंगपुर में निर्माण कार्यों में जियोटेक स्थल पर कार्य नहीं पाए जाने तथा बिना कार्य किए राशि भुगतान में अनियमित की शिकायत के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कवर्धा के आदेशानुसार पुनः परीक्षण हेतु जांच की गई जांच में यह पाया गया कि कुल वसूली योग्य राशि 9,07,723/-रुपए सरपंच सचिव द्वारा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है,
अतः जांच प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा 3 नवंबर 2025 को 9,07,723/-रुपये वसूली करने का आदेश जारी किया गया
वसूली आदेश से परिवेदित होकर चांद खान तत्कालीन सरपंच द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जिसकी सुनवाई 18 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू जी के यहां हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा सरपंच और सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का गबन नहीं किया गया का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था किंतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों पर दूसरी जांच करना सही नहीं है, उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी रिकवरी आदेश दिनांक 3 नवंबर 2025 पर रोक लगाते हुए उत्तरवादीगण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है
Live Cricket Info