छत्तीसगढ़

सरकारी अस्पतालों में इंसीनरेटर नहीं लगा तो संबंधित अधिकारी पर होगी कार्रवाई, निर्देश जारी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के जिला, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंसीनरेटर नहीं लगाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भी भेज दिया है। इसके तहत एक सप्ताह के भीतर इंसीनेटर लगाने के लिए पंजीकृत नहीं होता तो उसे तकरीबन एक करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले एनजीटी ने प्रदेश सरकार को अस्पतालों को कचरा का नियमानुसार डिस्पोज करने निर्देश दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में इंसीनेटर लगाने का आदेश जारी कियाहै। बता दें कि सरकार ने बायोवेस्ट के डिस्पोजल के लिए एक प्राइवेट कंपनी से अनुबंध किया है।
जहां अनुबंध नहीं है उन सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त रायपुर में तकरीबन 400 से ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां बायो वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर पुराने तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि इंसीनरेटर लगाने की प्रक्रिया शुरु हो गई है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

 
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