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अब गांजा पीने वाले भी जाएंगे जेल, रायपुर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

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रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। गांजा के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के बाद अब रायपुर पुलिस सार्वजनिक जगहों पर गांजा पीने वालों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। बीते दो दिनों में सात लोगों को गांजा पीते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने चिलम, लाइटर और गांजा बरामद करते हुए 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत सभी के खिलाफ केस दर्ज किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेजा।

नशेड़ियों से बिगड़ रहा है माहौल
लगभग सभी थाना क्षेत्रों में दिनदहाड़े नशेड़ियों के उपद्रव और गाली-गलौज की शिकायतें लगातार आ रही थीं। इसको देखते हुए रायपुर रेंज आईजी अमरेज मिश्रा ने हाल ही में समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि नशा करने वालों और सहयोगियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए।

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क्या है कानून में सजा का प्रावधान?
एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत सार्वजनिक स्थल पर गांजा जैसे नशे का सेवन करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है।  यह अपराध थाने से ज़मानती नहीं है। शराब के मामले में 36C आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, जो ज़मानती है।

सिर्फ कारोबारी नहीं, उपभोक्ता भी अपराधी
गांजा, चिट्टा, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसे प्रतिबंधित नशे को बनाना, रखना, बेचना या उपभोग करना — सब अपराध की श्रेणी में आता है। रायपुर पुलिस की ताजा कार्रवाई में कई थाना क्षेत्रों से पांच युवक गांजा पीते हुए पकड़े गए, वहीं एक युवक गांजा बेचते हुए भी गिरफ्तार हुआ।

SSP ने दी चेतावनी
एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा, “अब सिर्फ तस्करों पर ही नहीं, नशा करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यह कानूनन अपराध है और पुलिस सख्ती से निपटेगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन नशे का सामान बेचने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, जिनमें से कई ने छत्तीसगढ़ में बिक्री बंद करने पर सहमति जताई है।

पुलिस की इस मुहिम से साफ है कि अब नशा करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आएंगे, चाहे वह कहीं भी हों। सार्वजनिक जगह पर गांजा पीना अब सिर्फ लत नहीं, सीधे जेल की गारंटी बनता जा रहा है।

 

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