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प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत स्थलवार दरों में 30 प्रतिशत की कमी

आदेश पूरे प्रदेश में 25 जुलाई से प्रभावशील होगा

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रायपुर। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शन सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के नियम 12-क के अंतर्गत वर्ष 2019-20 की शेष अवधि के लिए वर्तमान में प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत (Market Value Guideline) की स्थलवार दरों को 30 प्रतिशत घटाकर लागू करने का आदेश जारी किया गया है। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के उप सचिव ने बताया कि यह आदेश 25 जुलाई 2019 से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा।

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