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सीबीआई विवाद में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

सरकार के आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला निरस्त कर दिया है

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। आलोक वर्मा सीबीआई के निदेशक बने रहेंगे। आलोक वर्मा फिलहाल नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला निरस्त कर दिया है। छुट्टी पर भेजने के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने वर्मा को सीबीआई निदेशक का कार्य पुन: सौंपने का आदेश दिया। पीठ ने हालांकि वर्मा को फिलहाल नीतिगत फैसलों से दूर रहने का आदेश दिया।

पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश ने फैसला लिखा था, लेकिन आज अवकाश पर रहने के कारण पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति कौल ने कोर्ट नं एक के बजाय 12 में फैसला पढ़कर सुनाया।
केंद्र सरकार ने सीवीसी के निर्देश पर 23 अक्टूबर को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था।

इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। करीब 13 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया था। इससे पहले स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।

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