राज्य समाचार

20 साल पुराना रिजल्ट ना देने पर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी पर लगाया जुर्माना

Spread the love

बिलासपुर। राज्य के बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पूर्व छात्र ने 20 साल पहले ली गई डिग्री के सर्टीफिकेट और अंकसूची नहीं मिलने से परेशान होकर हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। जानकारी के मुताबिक आवेदक तेजपाल सिंह चावला ने 1997 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स में दाखिला लिया था। वर्ष 1999 में पढ़ाई पूरी होने के बाद तेजपाल नौकरी के लिए बाहर चले गए।
साल 2015 में तेजपाल ने यूनिवर्सिटी में अपने डिग्री सर्टीफिकेट और अंकसूची के लिए आवेदन किया। इस आवेदन पर प्रतिक्रिया देते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से तेजपाल को पहले दो सेमेस्टर की अंकसूची दी गई। तीसरे व चौथे सेमेस्टर की अंकसूची नहीं मिली। दोबारा आवेदन करने पर यूनिवर्सिटी से जानकारी मिली की रिकॉर्ड पुराना होने की वजह से नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई।

Live Cricket Info

WhatsApp Group
Telegram Channel Join Now

Related Articles

Back to top button