छत्तीसगढ़

चेक बाउंस होने पर महिला को छह माह की कैद, एक हजार जुर्माना

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बिलासपुर। चेक बाउंस मामले में महिला को जिला न्यायालय से छह माह की सजा हुई। इसके अलावा 1 हजार रुपए का जुर्माना भी उसे भरना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला बिलासपुर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ताजुद्दीन आसिफ की अदालत ने सुनाया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी नया पारा सिरगिSी निवासी सीमा सिंह ने 10 मई 2017 को घरेलू कार्य के लिए प्रार्थी सिरगिSी निवासी हीरा सिंह से 1 लाख रुपए तीन माह में वापस करने की बात कह कर लिया था। समय बीतने के बाद प्रार्थी के पैसे मांगने पर उसने रेलवे फाटक सिरगिSी के पास स्टेट बंैक का 1 लाख का चेक प्रार्थी हीरा को दिया था, जो बाउंस हो गया। इस पर प्रार्थी ने चेक बाउंस के दोषी होने पर अदालत में मुकदमा दायर कराया था। मुकदमें में अदालत ने सीमा सिंह दोषी करार देते हुए छह माह की कैद और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 
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