छत्तीसगढ़

निर्वाचन प्रशिक्षण में अनुपस्थित शिक्षक निलंबित…

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महासमुंद –  कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित शिक्षक नरेश बारीक को निलंबित कर दिया है।

विधानसभा निर्वाचन-2023 अंतर्गत नरेश बारीक, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहदा विकासखंड सरायपाली की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 रूप में लगाई गई थी। नरेश बारीक शिक्षक 17 अक्टूबर को प्रशिक्षण स्थल आई.ई.एम.बी.एच. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुटेला में मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण में बिना किसी पूर्व सूचना तथा अनुमति के अनुपस्थित रहे। नरेश बारीक का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 1,2,3 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन है। जो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत नरेश बारीक शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहदा को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नरेश बारीक का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली निर्धारित किया गया है। शिक्षक को निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 
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