CG NEWS : आयोग के दिशा निर्देश व मापदंड का हर हाल में करना होगा पालन

बिलासपुर – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव झा ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम, आदर्श आचरण संहिता सहित चुनाव संबंधी अन्य नियम-कायदों से अवगत कराकर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सद्भावपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में पूर्व की तरह सहयोग करने का आग्रह किया।
सभी दलों ने आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव मैदान में उतरने एवं जिला प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। बैठक में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी, एडीएम शिव कुमार बनर्जी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश शर्मा उपस्थित थे।
कलेक्टर झा ने बताया कि बिलासपुर जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा। इसके लिए 21 से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों में रिटर्निंग अफसरों द्वारा नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। आयोग द्वारा एडीएम एवं एसडीएम को रिटर्निंग अफसर बनाये गये हैं। कोटा एवं बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों के कुछ बूथ अन्य जिलों की सीमा में आते हैं, लेेकिन नामांकन की प्रक्रिया बिलासपुर से ही संपन्न होगी। नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच लोग ही रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जाने की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थलों में नहीं मिलेगी प्रचार की अनुमति
कलेक्टर ने बताया कि सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ना होगा। प्रचार-प्रसार का कार्य सद्भावना पूर्ण होने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर प्रचार-प्रचार की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को शराब अथवा अन्य किसी तरह का प्रलोभन करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। शासकीय संपत्ति पर बैनर, झंडा लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निजी संपत्ति का चुनाव कार्य में उपयोग मालिक की लिखित सहमति उपरांत ही किया जा सकेगा। सभा एवं जुलूस के लिए संबंधित इलाके के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। चुनाव वाहनों की अनुमति जिला कार्यालय में संयुक्त कलेक्टर वैभव क्षेत्रज्ञ को अधिकृत किया गया है। प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर सभास्थलों की अनुमति राजनीतिक दलों को दी जायेगी।
सीविजिल एप के जरिए कर सकेंगे शिकायत
सरकारी तंत्र के अलावा आम नागरिक भी सीविजिल एप के जरिए आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिले में 352 मतदान केंद्र संवेदनशील के रूप में चिन्हित किये गये हैं। यहां विशेष व्यवस्था की जायेगी। चुनाव के दिन अथवा इसके पूर्व उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को सादा पर्ची दी जा सकती है। पर्ची में किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह अथवा अन्य कोई पहचान नहीं होने चाहिए। आयोग द्वारा बीएलओं के जरिए एक सप्ताह पर्ची बांटने की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी पर उम्मीदवार अपने टेबल कुर्सी लगा सकते हैं। इनमें झंडा, बैनर अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री नहीं रहेगी।
चुनावी खर्च- बिल्हा एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील
नाम दाखिल करने के पूर्व अभ्यर्थी को किसी बैंक में जीरो बैलेंस खाता खुलवाना होगा। पूरे अभियान के दौरान इसी खाते के जरिए लेन-देन करना होगा। समय-समय पर अभ्यर्थी के खर्चे की जांच की जायेगी। बिल्हा एवं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को चुनाव आयोग द्वारा खर्च के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना गया है। चुनाव प्रचार के लिए छपाये गये बैनर पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं प्रतियों की संख्या जरूर दर्ज होने चाहिए। इसकी प्रतियां भी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करानी होगी।मतदान के 48 घंटे पूर्व केवल तीन वाहनों की अनुमति अभ्यर्थी को दी जायेगी। उन्होंने अनुमति पत्र सामने के विन्ड स्क्रीन में चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।
कुछ खास बातें
0 21 से 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।
0 नामांकन दाखिला के समय अभ्यर्थी सहित कुल पांच लोग ही रिटर्निंग अफसर के कक्ष में जाने की अनुमति होगी।
0 सभा एवं जुलूस के लिए संबंधित इलाके के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
0 जिले में 352 मतदान केंद्र संवेदनशील
0 मतदान के 48 घंटे पूर्व केवल तीन वाहनों की अनुमति अभ्यर्थी को दी जायेगी। उन्होंने अनुमति पत्र सामने के विन्ड स्क्रीन में चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।