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कोरबा ब्रेकिंग: नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, शहर के कारोबारी चेतन दास चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज

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16 वर्षीय पीड़िता पहुंची कोतवाली, POCSO Act और BNS की धाराओं में अपराध दर्ज; पुलिस ने शुरू की जांच

 

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आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं—अदालत में देखे जाने और अग्रिम जमानत की तैयारी की चर्चा, आधिकारिक पुष्टि बाकी

 

विशेष रिपोर्ट | ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क

 

कोरबा। शहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग से कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। मामले में शहर के कारोबारी चेतन दास चौधरी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग ने पुलिस के समक्ष पहुंचकर शिकायत की कि चेतन दास चौधरी नामक व्यक्ति ने उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी के विरुद्ध POCSO Act तथा BNS की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में

 

इस प्रकरण की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि शिकायतकर्ता नाबालिग है। ऐसे मामलों में कानून पीड़ित बच्चे की सुरक्षा, गोपनीयता और निष्पक्ष जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। लिहाजा पीड़िता की पहचान अथवा ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके।

 

पुलिस के मुताबिक फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई जांच तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।

जिला न्यायालय में दिखने और अग्रिम जमानत की तैयारी की चर्चा

इधर सूत्रों का दावा है कि आरोपी को आज जिला न्यायालय परिसर में देखा गया और अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने की चर्चा है। हालांकि इस सूचना की स्वतंत्र अथवा आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इसे तथ्य के रूप में नहीं बल्कि सूत्रों से मिली जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

उम्र या रसूख नहीं—निष्पक्ष जांच हो

 

बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। लेकिन इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आरोपी की उम्र, आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक रसूख नहीं, बल्कि 16 वर्षीय पीड़िता द्वारा पुलिस के सामने लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष और संवेदनशील जांच है।

यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं तो कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। वहीं आरोपी को भी न्यायिक प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने का अधिकार है।

नाबालिगों के खिलाफ अपराध पर समाज भी न साधे चुप्पी

 

नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार या छेड़छाड़ के आरोप को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन के साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि पीड़ित बच्चे को दोष देने, दबाव बनाने या उसकी पहचान उजागर करने के बजाय उसे सुरक्षा और न्याय दिलाने में सहयोग करे।

ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क की स्पष्ट मांग है—मामले की जांच बिना किसी दबाव या प्रभाव के हो। आरोपों की सत्यता साक्ष्यों से तय हो और यदि अपराध प्रमाणित होता है तो कानून अपना काम पूरी कठोरता से करे।

बड़ा सवाल

 

POCSO में मामला दर्ज—अब जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है?

क्या आरोपी की गिरफ्तारी होगी या अदालत से राहत लेने की कोशिश होगी?

इस मामले की हर कानूनी और पुलिस कार्रवाई पर ग्राम

यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क की नजर बनी रहेगी।

 नोट:  आरोपी के विरुद्ध आरोप अभी जांच के अधीन हैं। अपराध दर्ज होना अपने-आप में दोषसिद्धि नहीं है; अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से निर्धारित होगा।

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