August 5, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
अमरकंटक में भावना बोहरा ने 30 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं के लिए की निःशुल्क व्यवस्थारेप का वीडियो Instagram फ्रेंड ने किया वायरल, सूरजपुर पुलिस ने पटना में दबोचा…एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र में 9 भू-आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए…पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलके पति को उतार मौत के घाटबसपा न एनडीए में है और न ही इंडी गठबंधन में : मायावतीसब्जी में छिपकली गिरने से फूड पॉइजनिंग, एक ही परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्तीजंगल में IED ब्लास्ट से ग्रामीण गंभीर घायल30 लाख की लूट में फरार आरोपी योगेश नाई राजस्थान से गिरफ्तारमौखिक आदेश पर हो रहा शिक्षा विभाग का संचालन, देखिए शिक्षा विभाग के कारनामेसावन के रंगों में रंगा मंत्री निवास, महिला पत्रकारों संग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लिया उत्सव का आनंद
छत्तीसगढ़

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू सिगरेट गुडाख बीड़ी बेचना प्रतिबंधित

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

जशपुरनगर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देशन में कुनकुरी विकास खंड में तहसीलदार कुनकुरी प्रमोद पटेल, थाना प्रभारी राकेश यादव की टीम ने स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट बेच रहे दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।

जिसमें 6 दुकान शामिल हैं। उनको समझाइए दिया गया की स्कूल के 100 मी दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू सिगरेट गुड़ाखू का विक्रय करना प्रतिबंधित है। इनमें खुशी बिरयानी सेंटर,दिलिप जैन किराना स्टोर, कोलंबो खान और राजेश किराना स्टोर,मिश्रा किराना स्टोर शामिल है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close