राज्य समाचार

मुख्यमंत्री ने अपात्र वन पट्टाधारी और पी.व्ही.टी.जी. कृषकों की पात्रता का पुनः परीक्षण कराने के दिए निर्देश

नारायणपुर । मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 12 अक्टूबर को संपन्न कलेक्टर कॉन्फ्रेन्स में विभाग से संबधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में पाया गया है कि प्रदेश में वन पट्टाधारी वर्ग के 4,54,272 एवं पी.व्ही.टी.जी. वर्ग के 41,800 कृषक है।

 

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इनमें से वन पट्टाधारी किसानों में से 2,89,403 और पी.व्ही.टी. जी. वर्ग के 37,061 किसानों को पी.एम. किसान योजना के तहत पंजीकृत कर लाभान्वित किया जा रहा है

जबकि वन पट्टाधारी किसानों में से 1,23,599 और पी.व्ही.टी.जी. वर्ग के 3,321 किसानों को कतिपय कारणों से पी.एम. किसान योजना के दिशा-निर्देशो के परिपालन में अपात्र किया गया है।

 

मुख्यमंत्री  साय द्वारा पी.एम. किसान योजना अंतर्गत अपात्र किये गये कृषको की पात्रता का पुनः परीक्षण अक्टुबर 2025 अंत तक करवाकर योजना के मापदण्डो के अनुरुप पात्र पाये जाने की स्थिति में कृषको का पंजीयन पी.एम. किसान योजना के तहत करने के निर्देश दिये गये है।

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय द्वारा पी.एम. किसान योजना के तहत पी.व्ही.टी.जी. परिवार को लाभप्राप्त करने हेतु कृषि भूमि स्वामित्व की अनिवार्यता को शिथिल किया गया है। वन पट्टाधारी किसानों के लिए वर्ष 2019 के पहले की भूमि अनिवार्यता को शिथिल किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत वन पट्टाधारी एवं पी.व्ही.टी.जी. वर्ग के कृषको की पात्रता का अक्टुबर 2025 अंत तक पुनः परीक्षण कर पात्र पाए गए कृषको का पी.एम. किसान योजना पोर्टल में पंजीयन करने निर्देशित किया गया है।

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