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छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रहेंगे प्रतिबंधित

जिले में 15 सितंबर को होगी परीक्षा

कोरबा । जिले में 15 सितंबर 2024 को होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के पर्यवेक्षक/केंद्राध्यक्ष व वीक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टी. आर. भारद्वाज नोडल अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर के द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं शिक्षकों को दिया गया। प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक/केंद्राध्यक्ष व वीक्षकों के द्वारा परीक्षा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी गई। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने व्यापमं के नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही जिले में परीक्षा पारदर्शीपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा कोरबा जिले में 54 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18152 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में 1650 वीक्षक बनाए गए हैं। प्रत्येक 12 परीक्षार्थियों के लिए 01 वीक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश निर्धारित पहचान पत्र की केवल मूलप्रति के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। व्यापमं द्वारा जारी प्रवेश पत्र से फोटो का मिलान करके ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 15 सितंबर 2024 को एक ही पाली में अपरान्ह 12 बजे से 02ः15 बजे तक संपन्न होगी।

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प्रशिक्षण में बताया गया कि परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 11 बजे के पूर्व परीक्षा सामग्री पहुंचाई जाएगी। परीक्षार्थियों को आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा के 45 मिनट पूर्व एवं समाप्ति के 45 मिनट पश्चात् अप्राधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर व परीक्षा कक्ष में लिए जाने वाले हस्ताक्षर का एक समान होना सुनिश्चित किया जाएगा। नोडल अधिकारी टी. आर. भारद्वाज ने बताया कि जिले में परीक्षा की पारदर्शिता के लिए 10 परीक्षा केंद्रों में 01 उड़नदस्ता तथा जिले में कुल 05 उड़नदस्ता तहसीलदार के नेतृत्व में गठित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 17 मार्च 2019 से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2008 के नियमों को लागू किया गया है, जिनका आगामी छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कड़ाई से पालन किया जाएगा। जिसमें धारा-3 के तहत परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। धारा-4 के तहत कर्मचारी-अधिकारी परीक्षा की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे। धारा-7 के तहत प्रबंध तंत्र किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में सहयोग नहीं करेंगे और धारा-10 के तहत उपरोक्त किसी भी धारा का उल्लंघन करने पर 01 वर्ष की सजा तथा 20 हजार रूपए के जुर्माने का प्रावधान है।

 

 

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