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CG NEWS : बिजली से न करें छेड़छाड़, हो सकता है जान-माल का नुकसान…

रायपुर –  शहर-ग्रामीण इलाकों में बाहरी व्यक्तियों की विद्युत दुर्घटनाओं में जनहानि और गंभीर रूप से घायल होने की ख़बरें आती रहती हैं जो कि अत्यंत पीड़ादायक तथा संबंधित परिवार एवं समाज के लिए अपूरणीय क्षति के रूप में घटित होती हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी मनोज खरे ने जनता को बिजली से बर्ताव करते वक्त सावधान रहने तथा छेड़छाड़ न करने की सलाह दी है। लोगों को सतर्क एवं जागरूक किया है।

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पॉवर कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रदान किया जाता है, इसका उपयोग जंगली जानवरों का शिकार करने अथवा खेतों में फसल सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग में करंट लगाना अवैध और खतरनाक है। इससे आमजन को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ता है। बिजली के स्विच या प्लग का उपयोग हमेशा रबर की चप्पल पहन कर ही करना चाहिए। ट्रांसफ़ॉर्मर और बिजली की लाइनों से सुरक्षित दूरी बरतना चाहिए। हमेशा वैध बिजली कनेक्शन से बिजली का उपयोग करें।

विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मैदानी स्तर पर उपभोक्ताओं जागरूक किया जा रहा है। साथ जनता से अपील की गई है कि जानकारी के अभाव एवं असावधानी के कारण विद्युत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें जानमाल का नुकसान हो जाता है, जिसकी भरपाई आजीवन संभव नहीं होती है। अतः विद्युत संबंधी कार्य एवं उसके उपयोग के प्रति सतर्क रहें। खासकर कृषि पंपों को सिंचाई के दौरान ज़मीन गीली होने से करंट लगने का ख़तरा बढ़ जाता है।

उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए बताया गया कि बिजली की लाईनों के नीचे निर्माण कार्य न करें। विद्युत लाईनों, उपकरणों/ट्रांसफार्मर आदि में खराबी आने पर अनधिकृत रूप से सुधार कार्य का प्रयास न करें। ऐसी स्थिति में विभाग के संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को सूचित करें। विद्युत लाईनों से सुरक्षित दूरी बनायें रखें। यदि कही बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिरा गया हो तो उससे दूर रहें तथा अन्य व्यक्तियों को भी दूर रहने की हिदायत दें। इसकी जानकारी तत्काल संबंधित लाईनमेन या संबंधित बिजली आफिस में दें। नदी नालों, तालाबों आदि में बिजली का तार टूटकर गिरा पाए जाने पर पानी में न जाए तथा पर्याप्त दूरी बनाए रखें। उपकरण एवं पंप आदि चलाने के लिए हुकिंग कर बिजली का अनधिकृत उपयोग न करे, यह खतरनाक के साथ अवैध कार्य की श्रेणी में आता है। घरों/खेतों आदि में बिजली के गुणवत्तापूर्ण उपकरणों का उपयोग करें। कपड़े सुखाने के लिए बिजली के खंभे से तार आदि न बांधे। कपड़े सुखाने वाले तार को विद्युत उपकरणों/लाईनों से पर्याप्त दूरी पर रखें। कटी-फटी सर्विस लाईनों का उपयोग न करें। अस्थायी कनेक्शन के लिए कटे-फटे वायर का उपयोग न करें, तथा पर्याप्त लंबाई की बल्लियों का उपयोग कर लाईन जमीन से पर्याप्त ऊंचाई पर रखें। बच्चों को विद्युत उपकरणों/लाईनों के आसपास न खेलने दें।

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