राज्य समाचार

कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, पत्रिका संपादक गिरिराज शर्मा को छह छह माह की सजा

पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ लगाया था आरोप, आरोप निकला निराधार कोर्ट ने सुनाई सजा

रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह की तरफ से लगाए गया मानहानि के मामले में रायपुर कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह एवं पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा 6-6 माह का साधारण कारावास एवं ₹10000 जुर्माने की सजा हुई है। 2013 के इस मामले में जेएमएफसी विनय कुमार प्रधान ने फैसला सुनाया।
आपको बता दें कि वर्ष 2013 में समाचार पत्र पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें तत्कालीन प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने दुबई में संपत्ति खरीदने और अपने करीबियों को निर्वाचन आयोग में नियुक्त कर विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था उक्त लेख के प्रकाशन के बाद व्यथित होकर अमन सिंह एवं उनकी पत्नी ने कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के कोषाध्यक्ष टिकेंद्र ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह एवं पत्रिका समाचार पत्र के प्रमुख संपादक गिरिराज शर्मा के खिलाफ अपराधिक मानहानि धारा 499 व 500 भारतीय दंड विधान के तहत का मामला रायपुर लोवर कोर्ट में प्रस्तुत किया था इसमें लोवर कोर्ट ने गिरिराज शर्मा को पक्षकार बनाने से इंकार कर दिया था इस पर अमन सिंह सेशन कोर्ट में अपील किए यहां भी उनकी याचिका खारिज होने पर बिलासपुर हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की। वहां भी याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरिराज शर्मा को पक्षकार बनाए जाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट में अपील स्वीकार करते हुए तीनों को पक्षकार बनाने के लिए निर्देशित किया ।इसके बाद 2016 से मामले की लोवर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई इस दौरान टिकेंद्र ठाकुर ने कोर्ट के समक्ष माफीनामा प्रस्तुत कर समझौता कर लिया और आरपी सिंह एवं गिरिराज शर्मा ने माफी मांगने से इंकार कर प्रकरण में अपना पक्ष रखने की बात कही। दोनों पक्ष की गवाही के बाद आज इस प्रकरण में फैसला होना था। दोपहर बाद जस्टिस विनय प्रधान ने अपना फैसला सुनाया। अमन सिंह एवं उनकी पत्नी की ओर से पैरवी कर रहे राकेश श्रोती एवं मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि आज रायपुर कोर्ट में जस्टिस विनय प्रधान की कोर्ट ने ये सजा सुनायी। ये पूरा मामला 30 अक्टूबर 2013 का है, जब अखबार के एक अंक में अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ पत्नी को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे कई गंभीर आरोप लगाये गये थे। उस वक्त कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस की थी, जो प्रवक्ता आरपी सिंह की तरफ से की गयी थी। इस मामले में कोर्ट ने कई दफा की सुनवाई की। आज पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज शर्मा और आरपी सिंह की मौजूदगी में कोर्ट ने 6-6 महीने की दोनों को कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया। इन दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया जायेगा, अगर इस दौरान अपील कर फैसले पर रोक लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, नहीं तो दोनों को गिरफ्तारी हो सकती है।

Live Cricket Info

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

Related Articles

Back to top button