राज्य समाचार

छत्तीसगढ़ : हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी को सजा-ए -मौत

भानुप्रतापपुर, बिलासुपर । साढ़े चार वर्ष की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में भानुप्रतापपुर न्यायालय ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। चार मार्च 2015 को हानपतरी दुर्गूकोंदल में साढ़े चार वर्षीय मासूम को किराना की दुकान चलाने वाला मदनलाल टेकाम बिस्कुट खिलाने के बहाने अपनी दुकान में ले गया था।
उसे बिस्कुट देकर वह स्कूल व आंगनबाड़ी के पीछे तालाब के पास खेत में ले गया और दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची जब चीखने-चिल्लाने लगी तो मदन ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे बच्ची बेहोश हो गई। दुष्कर्म के बाद उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी।
यह मामला भानुप्रतापपुर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश की न्यायालय में पहुंचा। पूरी सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश संजीव कुमार टामक ने मदनलाल को मासूम के अपहरण की धारा में सात वर्ष की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास व दुष्कर्म के बाद हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा सुनाई। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक सीमा तिवारी ने की।

Live Cricket Info

Related Articles

Back to top button