छत्तीसगढ़

शराबी पिता को बेटे ने उतारा मौत के घाट

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कोरबा। पिता के द्वारा शराब के नशे में गाली गलौज और मारपीट करना बेटे को इतना नागवार गुजरा कि उसने गुस्से में आकर पिता को मार डाला। इसके बाद लाश को घर के निकट जंगल में रखकर दुर्घटना का स्वरूप देने की कोशिश की। आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।

 

जानकारी के मुताबिक मामला कोरबा जिले के पसान थाना अंतर्गत कोरबी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। ग्राम नवापारा पंडरीपानी निवासी रुपसिंह उर्रे 48 वर्ष की लाश 15 जून की सुबह नवापारा के जंगल में मिली थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। चौकी प्रभारी एसआई नवल साव के द्वारा पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण व वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच पड़ताल की जा रही थी। सूत्रों ने बताया कि यह मामला सुलझा लिया गया है और मृतक का बड़ा पुत्र हत्या का आरोपी निकला। मृतक रूप सिंह के बड़े पुत्र संत कुमार उर्रे 18 वर्ष ने ही 15 जून को पिता की मौत के संबंध में पुलिस को सूचना दिया था। पुलिस द्वारा पड़ताल के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट और खोजी डॉग बाघा की मदद ली गई थी। बाघा घटनास्थल से सीधे मृतक के घर जा घुसा था और तब से ही उसके पुत्र पर संदेह था लेकिन पूछताछ जारी थी। संत कुमार के द्वारा हत्या करना प्रमाणित होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

 

 

 

 

 

बताया जा रहा है कि मृतक के द्वारा पुत्र के साथ शराब के नशे में गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी। घटना दिनांक 14 जून की रात मृतक शराब के नशे में घर पहुंचा और बेटे से गाली गलौज करने लगा। मना करने पर मारपीट किया तो गुस्से में आकर बेटे ने फ़ावड़ा से पिता पर हमला कर दिया और जब जमीन पर गिर पड़ा तो सब्बल से उसके माथा में प्रहार किया। घर के आंगन में रूप सिंह की मौत हो गई। इसके बाद संत कुमार ने अकेले ही शव को घर से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर पुलिया के पास ले जाकर रख दिया। करीब डेढ़ घंटे उसे इस काम में लगे व शव को कई जगह पर रखता रहा। इसके बाद घर लौटकर आंगन को लीप पोत कर खून को साफ कर दिया और अपने कपड़े तथा फावड़ा और सब्बल को भी धोया। घटना दिनांक को मृतक की पत्नी और पुत्री मामा गांव गए हुए थे और छोटा पुत्र ग्राम जलके में काम करने गया हुआ था। इस वजह से घर पर मृतक और आरोपी ही थे। बहरहाल यह मामला डॉग बाघा के अहम सहयोग और पुलिस की ततपरता से सुलझ जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भादवि का जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल दाखिल करायागया है।

 

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