छत्तीसगढ़

रेलवे स्टेशन में गहन जांच, 40.80 लीटर अवैध शराब जप्त

दुर्ग।   जिले में अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग एवं रेल्वे विभाग के संयुक्त जांच के दौरान 31 जुलाई 2024 को रेल्वे स्टेशन दुर्ग में एक व्यक्ति चार बैंगों के साथ संदिग्ध अवस्था में होने से टीम को देखकर भाग गया। मौके पर सभी बैंगों की तलाशी लिये जाने पर 20 बोतल रॉयल स्टेग व्हिस्की, 19 बोतल मैगडावल नंबर 1 एवं 10 बोतल ब्लैन्डर्स प्राइड व्हिस्की कुल 36.75 बल्क लीटर मध्यप्रदेश से निर्मित मदिरा जप्त कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी धीरज कनौजिया, रेल्वे सुरक्षा बल दुर्ग पोस्ट प्रभारी सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक  भूपेन्द्र नेताम, सहायक उप निरीक्षक रेल्वे सुरक्षा बल टेम्भूरकर, प्रधान आरक्षक  प्रहलाद सिंह राजपूत, आरक्षक रेल्वे सुरक्षा बल निहाल सिंह मीणा, आबकारी आरक्षक अशोक वर्मा/सुश्री चितेश्वरी ध्रुव का सहयोग रहा।

इसी प्रकार 31 जुलाई 2024 को मुखबीर की सूचना के आधार पर उरला से बेलौदी मार्ग नदी किनारे पर आरोपी मानसिंह राजपूत की तलाशी लिये जाने पर 25 पाव देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 4.5 बल्क लीटर जप्त कर कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)ख का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी निर्मला ठाकुर, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की/श्री खुलदीप यादव का सहयोग रहा।

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