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छत्तीसगढ़

गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों का रायपुर निगम निरस्त करेगा ट्रेड लाइसेंस

Gram Yatra Chhattisgarh
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कचरा फैलाने वाले दुकानदारों के खिलाफ रायपुर नगर निगम कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में है. रात्रिकालीन सफाई के दौरान गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों पर निगम कार्रवाई करेगा. इसके बाद भी दुकानदार के व्यवहार सुधार होता नजर नहीं आया तो ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. रायपुर नगर निगम ने सफाई को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है.

रात्रिकालीन सफाई के दौरान गंदगी नहीं फैलाने को लेकर निगम अमला दुकानदारों को दो दिन समझाइश देगी. इसके बाद भी सुधार नहीं पाने पर सम्बंधित दुकानों को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. इसके भी सुधार नहीं पाने पर दुकान का ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. कल रात से ही रात्रि कालीन सफाई व्यवस्था प्रारम्भ की गई है.

जिसमें उनके साथ निगमायुक्त प्रभात मलिक, अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडे तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. इसी के साथ ही बाजार क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से लेकर तड़के 4 बजे तक की सफाई कार्य के लिए खाका तैयार कर लिया गया है. शहर के सभी 10 जोनों के 60 बाजार क्षेत्रों की सूची तैयार की गई है. इसी के साथ ही 135 अधिकारियों की निगरानी का प्रभार दिया गया है, इसमें सफाई सुपरवाइजरों, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ही उप अभियंताओं और सहायक अभियंताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है. दुकानदारों को दो दिन की मोहलत देकर उन्हें समझाइश दी जा रही है कि कचरा डस्टबिन में ही डालें और सफाई मित्र गाड़ी लेकर आएं तो कचरा उन्हें सौंप दें. इसके बाद भी कचरा फैलाते पाए जाने पर सम्बंधित दुकान को तीन दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा. इसके बाद भी सम्बंधित दुकानदार नहीं सुधरे तो उनका ट्रेड लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा.

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