एसडीएम कोर्ट परिसर के बाहर कथित धमकी और रास्ता रोकने का मामला: पत्नी व उसके परिचित के खिलाफ FIR दर्ज बच्चे की कस्टडी विवाद के बीच बढ़ा तनाव, शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज कर शुरू की जांच


एसडीएम कोर्ट परिसर के बाहर कथित धमकी और रास्ता रोकने का मामला: पत्नी व उसके परिचित के खिलाफ FIR दर्ज
बच्चे की कस्टडी विवाद के बीच बढ़ा तनाव, शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में अपराध दर्ज कर शुरू की जांच
कोरबा। कोरबा में पारिवारिक विवाद अब आपराधिक प्रकरण का रूप लेता दिखाई दे रहा है। बच्चे की कस्टडी (संरक्षण) से जुड़े विवाद के बीच एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके परिचित पर एसडीएम न्यायालय परिसर के बाहर रास्ता रोककर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और झूठे मामले में फँसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

क्या है पूरा मामला?
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता दिलीप दाश ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी सुष्मिता दाश लगभग दो वर्षों से उनसे अलग रह रही हैं तथा नाबालिग पुत्र उनके साथ है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में वे एसडीएम न्यायालय परिसर पहुंचे थे।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2 जुलाई 2026 को न्यायालय परिसर के बाहर उनकी पत्नी और राम साहू नामक व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस दौरान उनके साथ कथित रूप से गाली-गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई तथा झूठे मुकदमे में फँसाने की चेतावनी भी दी गई।
पार्षद होने के कारण मामला चर्चा में
इस प्रकरण को लेकर स्थानीय स्तर पर इसलिए भी चर्चा है क्योंकि शिकायतकर्ता दिलीप दाश वर्तमान में नगर पालिका परिषद बाकी मोगरा के निर्वाचित पार्षद हैं। पारिवारिक विवाद से जुड़े इस मामले में उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब मामले की सच्चाई पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सामने आएगी।
शिकायत में और क्या आरोप हैं?
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में यह भी दावा किया है कि घटना के समय न्यायालय परिसर के आसपास अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने कथित घटनाक्रम देखा और सुना। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोनों आरोपितों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की।
पुलिस ने दर्ज की FIR
उपलब्ध FIR की प्रति के अनुसार, थाना सिविल लाइन, रामपुर ने शिकायत के आधार पर एफआईआर क्रमांक 0625/2026 दर्ज की है। दस्तावेज़ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 296, 351(3) एवं 3(5) अंकित हैं। इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट
फिलहाल यह मामला पुलिस जांच के अधीन है। शिकायत में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं। आरोपित पक्ष का पक्ष या प्रतिक्रिया अभी इस समाचार के लिए उपलब्ध नहीं हो सकी है। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम यात्रा छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क इस प्रकरण से जुड़े सभी पक्षों का तथ्यात्मक और निष्पक्ष दृष्टिकोण सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।
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