जनपद पंचायत CEO सत्यव्रत तिवारी निलंबित, सरकारी आदेश की अवहेलना पर शासन की कार्रवाई

स्थानांतरण के बाद भी अधिकारी को नहीं किया गया भारमुक्त
मिली जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत तखतपुर में पदस्थ विकास विस्तार अधिकारी गोपी सिंह क्षत्रिय का स्थानांतरण जनपद पंचायत लोरमी, जिला मुंगेली किया गया था। शासन ने 29 सितंबर 2025 को स्थानांतरण आदेश जारी कर संबंधित अधिकारी को 10 दिनों के भीतर भारमुक्त करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी उन्हें भारमुक्त नहीं किया गया।
शासकीय आदेश की अवहेलना को बनाया आधार
विभाग ने निर्धारित समय में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं होने को शासन के निर्देशों की अवहेलना और गंभीर अनुशासनहीनता माना। इसी मामले को आधार बनाकर CEO सत्यव्रत तिवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई
विभागीय जानकारी के अनुसार, इस मामले में सत्यव्रत तिवारी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
निलंबन अवधि में बिलासपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान सत्यव्रत तिवारी का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। शासन की इस कार्रवाई को शासकीय आदेशों के पालन और प्रशासनिक अनुशासन से जोड़कर देखा जा रहा है।
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