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नशामुक्ति की ओर झाबर पंचायत का बड़ा कदम: शराब बेचने पर ₹10 हजार, पीने पर ₹5 हजार जुर्माना

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कोरबा।  जिले के दीपका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झाबर ने गांव को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर गांव में शराब एवं अन्य नशीले पदार्थों के निर्माण, बिक्री और सेवन पर आर्थिक दंड का प्रावधान लागू किया गया है। इस पहल को सफल बनाने के लिए महिला कमांडर समिति का भी गठन किया गया है, जो पुलिस के सहयोग से गांव में निगरानी करेगी।

 

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ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गांव में शराब या अन्य नशीले पदार्थ बनाते अथवा बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब या अन्य नशीले पदार्थ खरीदते अथवा सार्वजनिक स्थान पर सेवन करते पाए जाने पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित महिला कमांडर समिति गांव में पुलिस के साथ नियमित गश्त कर अवैध गतिविधियों पर नजर रखेगी। समिति में नोनी बाई कंवर को अध्यक्ष, राधा बाई महंत को उपाध्यक्ष तथा शेषमति पटेल को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

 

यह निर्णय दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू के निर्देशन में आयोजित विशेष ग्राम सभा में लिया गया। बैठक में प्रशिक्षु उप-निरीक्षक निखिल देवांगन, आरक्षक अंकित पांडे एवं मुकेश यादव सहित पुलिस टीम उपस्थित रही। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों ने गांव को नशामुक्त बनाने तथा अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाने का सामूहिक संकल्प लिया

 

 

ग्राम सभा में सरपंच रामसिंह कंवर, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याओं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त पहल की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है।

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