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एचडीडी मशीन के नाम पर 39 लाख की ठगी, 135 दिन बाद दर्ज हुई FIR

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रायपुर।  राजधानी रायपुर के मौदहापारा थाना क्षेत्र में 39 लाख रुपये की बड़ी व्यापारिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि पीड़ित को FIR दर्ज कराने के लिए 135 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। अंततः पुलिस महानिदेशक (DGP) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP) से शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुनानक चौक निवासी मोहम्मद शाहनवाज (29 वर्ष) ने 23 जून 2021 को आरोपी इमरान नवाब (42 वर्ष) से एचडीडी (HDD) मशीन खरीदने का सौदा किया था। इस सौदे के तहत प्रार्थी ने अलग-अलग किश्तों में कुल 39 लाख रुपये का भुगतान किया। भुगतान की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2024 तय थी, लेकिन पूरी रकम लेने के बाद भी आरोपी ने न तो मशीन उपलब्ध कराई और न ही पैसे वापस किए।

 

 

 

पीड़ित ने मामले की शिकायत पहले ही स्थानीय थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की कथित उदासीनता के कारण लंबे समय तक FIR दर्ज नहीं की गई। थक-हारकर पीड़ित ने उच्च अधिकारियों—DGP और SP कार्यालय—का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया।

 

 

पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। साथ ही, सबूत मिटाने, एग्रीमेंट और चेक फाड़ने तथा जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं।

 

 

पुलिस ने आरोपी इमरान नवाब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एक गंभीर आर्थिक अपराध में FIR दर्ज करने में 135 दिनों की देरी होना व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

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