छत्तीसगढ़

आबकारी घोटाला मामले में अनवर-अनिल को मिली जमानत

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी को अवैध घोषित किया

रायपुर/प्रयागराज (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। आबकारी घोटाले मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ़्तारी को अवैध घोषित कर दिया है। ढेबर और टुटेजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में में दर्ज FIR में हुई है। जिसे अब हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है।

कारोबारी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज सिद्धार्थ वर्मा और मदन पाल सिंह की पीठ ने मेरठ में दर्ज FIR में ज़मानत दे दी है। पीठ ने कहा कि, गिरफ़्तारी ज्ञापन में याचिकाकर्ताओं की गिरफ़्तारी के आधार के लिए कोई कॉलम नहीं था। उन्हें न तो गिरफ़्तारी के आधार के बारे में बताया गया था और न ही गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में।

 
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