राज्य समाचार

कोर्ट ने निर्देश पर नायब तहसीलदार के खिलाफ दर्ज होगा चार सौ बीसी का मामला..

Spread the love

रायगढ़ । राजस्व प्रकरण के निराकरण में विवादों में रहे कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधार चंद्रा पर अब चारसौबीसी का मुकदमा चलेगा। चंद्रा पर आरोप है कि जमीन बंटवारे के एक मामले में दस्तावेजों के साथ कूटरचना करने और एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया है। मामले की सुनवाई के बाद रायगढ़ के जेएमएफसी ने चंद्रा के खिलाफ चारसौबीसी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद कापू थाने में चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

जमीन बंटवारे में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार लीलाधर चंद्रा ने अपने पद का दुरुपयो किया और दस्तावेजों में कूटरचना भी की। चंद्रा ने एक ही मामले में दो तरह का आदेश जारी किया था। कापू से तमनार तबादला होने के बाद तमनार तहसील कार्यालय में ज्वाइनिंग दी। इसके बाद रातों-रात कापू पहुंचे। पद व प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए रात में तहसील कार्यालय को खुलवाया। अपने पूर्व के आदेश की कापी मंगवाई और पूर्व के आदेश को पलटते हुए नया आदेश फाइल में नस्तीबद्ध करा दी। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में दस्तावेज पेश करते हुए तत्कालीन नायब तहसीलदार पर आदेश को पलटने व शासकीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

ऐसे हुआ खुलासा
संपत्ति बंटवारे के मामले में पीड़ित पक्ष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नायब तहसीलदार द्वारा पूर्व में पारित आदेश और ट्रांसफर के बाद जारी दूसरे आदेश की कापी नकल शाखा से प्राप्त की। दोनों दस्तावेजों को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया। वकील ने नायब तसहीलदार द्वारा दस्तावेजों में की गई कूटरचना के संंबंध में भी कोर्ट को बताया। मामले की सुनवाई के बाद जेएमएफसी ने दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कापू के तत्कालीन नायब तहसीलदार चंद्रा के खिलाफ चासौबीसी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पर एसपी रायगढ़ ने तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ अपराध दर्ज करने कापू थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। कोर्ट के आदेश की कापी भी भेज दी गई है।

प्रमोशन के बाद बिलासपुर में पोस्टिंग
नायब तहसीलदार से प्रमोशन के बाद राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में पदस्थापना आदेश जारी किया था। इसके बाद उनका तबादला बस्तर कर दिया। तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ एक मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। विनोद गुप्ता विरूद्ध प्रमोद गुप्ता एवं अन्य का प्रकरण है। यह मामला एसडीएम कोर्ट में पेंडिंग है।

 

Live Cricket Info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button