छत्तीसगढ़

ED, ACB-EOW के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज, टुटेजा को भी झटका…

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में आरोपियों को बड़ा झटका देते हुए ईडी और इओडब्लू-एसीबी के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को मिली अंतरिम राहत को भी निरस्त कर दिया है।

इस मामले में कुल छः याचिकाएं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ और सात याचिकाएं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्लू) एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के खिलाफ दायर की गई थीं। याचिकाओं में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और ईओडब्लू/एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की गई थी। अनिल टुटेजा की ओर से दायर एक याचिका में हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी, जिसे अब अदालत ने समाप्त कर दिया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी, और निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं। राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए थे।

हाईकोर्ट के इस फैसले से आरोपियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सभी याचिकाएं खारिज होने के साथ ही अब उन पर चल रही जांच और कार्यवाही जारी रहेगी।

 

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