August 3, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
शर्म करो एमएस साहब ! सरकारी नौकरी की मलाई खा रहे, लेकिन बिलासपुर में चला रहे निजी क्लिनिक – कब बंद होगा ये दोहरा खेल ?1200 नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तारधमतरी में गौ-तस्करी करते सात आरोपी गिरफ्तार2 लाख के ईनामी नक्सली सहित 3 नक्सली गिरफ्तारमंत्री राजवाड़े ने शबरी एंपोरियम, और गारमेंट फैक्ट्री का किया अवलोकन2 से 15 अगस्त तक तीन चरणों में हो रहा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजनफर्जी IPS ने रिपोर्टर को किया फोन, ठगी की कोशिशउपभोक्ताओं को मिलेगी हर 30 मिनट की बिजली खपत की जानकारीअब गांजा पीने वाले भी जाएंगे जेल, रायपुर पुलिस ने शुरू की कार्रवाईधारासिव के पनखत्ती तालाब में मिला अज्ञात भ्रूण, इलाके में सनसनी
छत्तीसगढ़

BREAKING : आचार संहिता लगते ही लागू होंगे ये सख्त नियम

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

रायपुर – मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा. चुनाव आयोग इसे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. सूत्रों के मुताबिक, नवंबर दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते तक अलग-अलग तारीखों और चरणों में इन राज्यों में मतदान हो सकता है.

पिछली बार की तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है. वहीं, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान कराया जा सकता है. हालांकि, मतदान की तारीख अलग-अलग होने की  है.

लेकिन सभी चुनावी राज्यों की मतगणना एक साथ कराने का निर्णय लिया जा सकता है. चुनाव प्रक्रिया से प्रत्‍यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर जरूरी हो तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होता है.

मंत्री अपने आधिकारिक दौरे को चुनाव प्रचार कार्य में शामिल नहीं कर सकेंगे और न चुनाव प्रचार कार्य में सरकारी तंत्र का प्रयोग करेंगे।

किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग किसी भी दल के उम्‍मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग नहीं होता। कोई भी केन्‍द्र या राज्‍य सरकार का मंत्री आधिकारिक चर्चा के लिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी को नहीं बुला सकेगा।

किसी भी मंत्री को चुनाव के दौरान निजी या आधिकारिक दौरे पर पायलट कार या किसी रंग की बीकन लाइट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि MP-MLA फंड से जारी नहीं होगी।

चुनाव के दौरान योजना के तहत निधि MP-MLA फंड से जारी नहीं होगी।

सरकारी राशि का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता।

सरकारी विमान या सरकारी बंगले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता।

सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास पर रोक लग जाती है। कोई भी नेता चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकता।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close