June 30, 2025 |

NEWS FLASH

Latest News
छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन में वित्त अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका: वित्त मंत्री ओपी चौधरीमंत्री रामविचार नेताम ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से नागपुर में की सौजन्य मुलाकातकोरबा की माटी का गौरव, जनसेवा के पुरोधा डॉ. बंशीलाल महतो की जयंती आज — संघर्ष, सेवा और सादगी के प्रतीक को कोरबा सहित पूरे प्रदेश ने किया नमन”उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही: नौ मजदूर लापता, राहत कार्य जारीपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़, तीन की मौतपीएम मोदी ने दिया ‘खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ’ का नाराबिलाईगढ़ विधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गरमाया, कड़ी कार्रवाई की मांगपूर्व विधायक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम संपन्न, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलिसरिया क्षेत्र में केजव्हीलयुक्त ट्रैक्टर पर हुई तीसरी बार कार्यवाहीनौकरी दिलाने के नाम पर युवती से 6 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
नेशनल

चिदंबरम को जमानत, SC ने कहा- अगर जरूरत नहीं तो किया जाए रिहा

Gram Yatra Chhattisgarh
Listen to this article

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को जमानत दे दी है। हालांकि, चिदंबरम ईडी मामले में 24 अक्टूबर तक कस्टडी में हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते।
चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है।
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। 74 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने उच्च न्यायालय के 30 सितंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।

Related Articles

Check Also
Close