छत्तीसगढ़

DPI का आदेश: बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त शिक्षकों को नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ

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रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन तो मिल गया है, लेकिन उनकी पूर्व सेवा को अब लाभकारी सेवा में नहीं गिना जाएगा। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने साफ आदेश दिया है कि उनकी सीनियरिटी और सेवा गणना केवल नई नियुक्ति तिथि से ही की जाएगी।

डीपीआई ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी कर कहा है कि समायोजित शिक्षकों का नया कर्मचारी कोड और नई सेवा पुस्तिका बनाई जाए। साथ ही 10 जुलाई 2025 की स्थिति में जारी नियुक्ति आदेश व कार्यभार ग्रहण की जानकारी अद्यतन कर विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

क्यों हुआ समायोजन?

पूर्व में बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन डीएड डिग्रीधारियों ने इसके खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए बीएड शिक्षकों की नियुक्ति को अमान्य ठहराया, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

लगातार आंदोलन और सरकार के हस्तक्षेप के बाद इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद पर समायोजित किया गया है। लेकिन अब नई नियुक्ति को अलग सेवा माना जा रहा है।

आदेश के अहम बिंदु:

पूर्व सेवा अवधि को अहर्ता सेवा में नहीं जोड़ा जाएगा।
नियुक्ति के अनुसार नई सीनियरिटी तय होगी।
Excel डेटा शीट में “ज्वाइन/नॉट ज्वाइन” कॉलम और 12वीं कक्षा का संकाय भरना अनिवार्य।
सेवा पुस्तिका व कोड नए पद के अनुसार बनेगा।

यह आदेश राज्य भर के हजारों समायोजित शिक्षकों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जिन्हें अब पहले की सेवा अवधि के लाभ से वंचित रहना होगा।

 

 
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