छत्तीसगढ़
स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू सिगरेट गुडाख बीड़ी बेचना प्रतिबंधित
जशपुरनगर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। कुनकुरी एसडीएम नन्द जी पांडे और एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के निर्देशन में कुनकुरी विकास खंड में तहसीलदार कुनकुरी प्रमोद पटेल, थाना प्रभारी राकेश यादव की टीम ने स्कूल के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुड़ाखू, सिगरेट बेच रहे दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
जिसमें 6 दुकान शामिल हैं। उनको समझाइए दिया गया की स्कूल के 100 मी दायरे में किसी प्रकार के तंबाकू सिगरेट गुड़ाखू का विक्रय करना प्रतिबंधित है। इनमें खुशी बिरयानी सेंटर,दिलिप जैन किराना स्टोर, कोलंबो खान और राजेश किराना स्टोर,मिश्रा किराना स्टोर शामिल है।
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