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सडक़ों के मवेशी, राजमार्गों से मवेशियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट 26 को सुनवाई करेगा

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रायपुर। राजमार्गों से मवेशियों को हटाने के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट 26 तारीख को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सडक़ यातायात में बाधा कर रहे मवेशियों को गली-सडक़ और राजमार्गों से हटाने के आदेश दिए थे और इस पर प्रतिवेदन मांगा था।
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी आयुक्तों और निकायों के सीएमओ से इस सिलसिले में कार्रवाई विवरण मांगा है। सभी को बुधवार तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। ताकि गुरूवार को कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों बिलासपुर और आरंग-सराईपाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मवेशियों द्वारा यातायात को बाधित करने की बात सामने आई है। गाडिय़ों से कुचलकर अब तक दर्जनभर से अधिक मवेशियों की मौत भी हो गई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जांजगीर-चांपा जिले में एक पशु चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस सिलसिले में जनहित याचिका भी दायर की गई थी। जनहित याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने इस सिलसिले में आदेश भी दिए हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को पत्र लिखकर सडक़ यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे मवेशियों को गली, सडक़ अथवा राजमार्गों से हटाने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए कहा था। साथ ही साथ हटाए गए पशुओं को आश्रय के लिए सुनिश्चित जगह प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया था।
सडक़ों और राजमार्गों में घूमते पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे। कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई है। इन सब पर कार्रवाई रिपोर्ट से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।

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