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जम्मू में आज दूसरे दिन भी धारा 144 लागू, बंद हैं सभी विद्यालय

जम्मू में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगायी गयी पाबंदियां आज दूसरे दिन भी जारी है और यहां पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद हैं
जम्मू । जम्मू में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगायी गयी पाबंदियां आज दूसरे दिन भी जारी है और यहां पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद हैं।
सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छे 370 को समाप्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित बनाने का फैसला के बाद यहां काफी चौकसी बरती जा रही है।
जम्मू, कठुआ, संबा, पुंछ, डोडा, राजौरी तथा उधमपुर सहित विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि सभी निजी और सरकारी विद्यालय सुरक्षा कारणों से अगले निर्देश तक बंद रहेंगे।
जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा कि जम्मू जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी और पाबंदियों को देखते हुए सभी विद्यालय और महाविद्यालय बंद रहेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 40 कम्पनियां तैनात हैं। जम्मू जिले में जहां सीआरपीएफ की छह कम्पनियां तैनात हैं, वहीं संबा तथा कठुआ जिले में दो-दो कम्पनियां तैनात हैं। उधमपुर जिले में चार, रियासी जिले में एक, राजौरी जिले में आठ, पुंछ जिले में छह तथा डोडा जिले में सीआरपीएफ की 11 कम्पनियां तैनात हैं। साथ ही विभिन्न हिस्सों में सेना को भी तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा , “जम्मू क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया है तथा एहतियातन पूरे क्षेत्र में पाबंदिया लगा दी गयी हैं।
विभिन्न विद्यालों तथा जम्मू विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गयी हैं। इन परीक्षाओं की नयी तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने तथा राज्य का पुनर्गठन कर दो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख बनाने का फैसला लिया है।

 
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