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अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामजी भारती पद पर रहेंगे बरकरार, हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष रामजी भारती अपने पद पर बरकरार रहेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी नियुक्ति को यथावत रखने का आदेश दिया है, इस फैसले से पीडि़त रामजी भारती को बड़ी राहत मिली है। साथ ही राज्य शासन को एक और झटका लगा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ निवासी व पूर्व विधायक रामजी भारती को राज्य शासन ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर 1 जुलाई 2015 को पहली बार नियुक्ति किया था।
इसमें तीन साल की कार्यकाल पूरा होने के बाद रामजी भारती को दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने पर राज्य शासन ने 28 मई को एक आदेश जारी कर रामजी भारती को पद से हटा दिया था. इस कार्यवाही के खिलाफ पीडि़त रामजी भारती ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता यूएनएस देव के माध्यम से याचिक दायर कर आदेश को चुनौती दी थी।
इस याचिका में रामजी भारती ने कहा था कि- राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष पद का कार्यकाल तीन साल का होता है, इसके पूर्व अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया जा सकता और ना ही किसी दुसरे को इस पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। वही शुक्रवार को वेकेशन कोर्ट जस्टिस आर.सी.एस. सामंत की बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद अध्यक्ष रामजी भारती को पद से हटाने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगा दी है।

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