छत्तीसगढ़

निजी स्कूलो में कैपिटेशन फीस लेने से रोकने सरकार जारी करे निर्देश

हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर निर्णय

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बिलासपुर। भिलाई के एमजीएम स्कूल पर कैपिटेशन फीस के मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को इसे रोकने निर्देश ज़री करने कहा है । इससे
निजी स्कूलॉ की मनमानी पर रोक लगेगी ।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया । सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने इस विषय को संजीदगी से लेते हुए पहले ही प्रदेश के सभी जिला शिक्षाधिकारियों को ऐसी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निराकृत कर दी है।
दुर्ग जिला पंचायत के सदस्य जयंत देशमुख ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत कर भिलाई में एमजीएम कैथेड्रल द्वारा संचालित एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों से कैपिटेशन फीस के नाम पर मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में बताया गया था कि स्कूल को चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित बताकर इनकम टैक्स में भी छूट ली जाती है, बावजूद इसके छात्रों से मनमानी फीस की वसूली की जा रही है। इस पर महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि शासन ने मामले में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर तत्काल कार्रवाई करने कहा है। इससे छात्रों के परिजनों को स्कूल प्रबंधन की मनमानी से राहत मिलेगी।
अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं निर्देश
एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की बेंच में गुरुवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कनक तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को संजीदगी से ले रही है, पूर्व में ही प्रदेश के सभी जिला शिक्षाधिकारियों को इस तरह की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

 
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