छत्तीसगढ़

तय मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर साउंड सिस्टम और वाहन जब्त

बालोद । जिले में गणेश विसर्जन के दौरान तय मानक से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए साउंड सिस्टम और वाहन जब्त कर लिया। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने के चलते की गई। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुंदरू पारा में गणेश विसर्जन के दौरान 55 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पुष्टि होने पर साउंड सिस्टम और गाड़ी को जब्त कर लिया।

प्रशासन की सख्त निगरानी
इस बार गणेश उत्सव के दौरान डीजे संचालकों पर पुलिस और जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी है। बिना अनुमति या निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि अगर किसी आयोजन का वीडियो या फोटो बाद में भी नियम तोड़ते हुए पाया जाता है, तो उसके आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है।

डीजे संचालकों के लिए बैठक
अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल और पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की और सख्त निर्देश दिए कि 55 डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल डीजे जब्त किया जाएगा, बल्कि दूसरी बार पकड़े जाने पर सामग्री राजसात कर ली जाएगी।

55 डेसिबल से अधिक आवाज प्रतिबंधित
शहर में तीज-त्योहार और रैलियों के दौरान डीजे की आवाज अक्सर 55 डेसिबल से अधिक होती है, जबकि प्रशासन ने सख्ती से इस सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। तय मानक से अधिक डेसिबल वाले सभी साउंड सिस्टम को प्रतिबंधित कर दिया गया है, और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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