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प्रत्याशियों को अपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करना अनिवार्य

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रायपुर। विधानसभा चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश हैं कि चुनाव लड़ रहे ऐसे प्रत्याशी जिनके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है या न्यायालय में अनिर्णित हैं अथवा ऐसे प्रकरण जिसमें किसी प्रत्याशी को अपराधी ठहराया गया हो उसकी जानकारी निर्धारित प्रारुप में बहुप्रसारित समाचार पत्रों में कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में विवरण मतदान की तिथि के दो दिन पहले तक प्रकाशित कराना होगा। साथ ही यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं चैनलों में भी कम से कम तीन बार प्रसारित किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने आज राजनैतिक दलों के साथ हुई बैठक में उक्त बातें कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की कीमत प्रस्तावित दर से कम की होने के संबंध में गठित समिति द्वारा उसकी दरों का निर्धारण किया जा रहा है जो शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो से चर्चा में बताया गया कि चुनाव व्यय के रजिस्टर का निधारित तिथियों में निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के कार्यालय में अनिवार्य रुप से परीक्षण कराया जाए। प्रत्याशियों को प्रचार-प्रसार के संबंध में जो भी अनुमतियां ऑनलाइन लेनी है वह निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत समय रहते आवेदन दे कर प्राप्त कर ली जाए। डॉ. बसवराजु एस. ने आगे कहा कि डाक से प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों को विधानसभावार अलग अलग डिब्बों में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष डाले जाएंगे। इस हेतु वे मतगणना के एक दिन पूर्व तक कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित कार्यालय उप संचालक कृषि (प्रथम तल) में हर दिन शाम 4 बजे उपस्थित हों।

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