December 23, 2024 |

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छत्तीसगढ़

सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा भंग किये पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया

Gram Yatra Chhattisgarh
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बिलासपुर। सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा भंग किये पर HC ने स्टे लगा दिया ।
राज्य सरकार प्रदेश की 1333 सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने जा रही थी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है।
राज्य सरकार ने 27 जुलाई और 30 जुलाई को आदेश जारी कर यह आदेश दिया था कि सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इस आदेश के विरोध में रिट दायर की गई थी।
हाईकोर्ट की डबल बैंच जिसमें चीफ़ जस्टिस पी रामचंद्र और जस्टिस पी पी साहू शामिल हैं, उनकी बेंच ने शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने दलील रखी कि पुनर्गठन के नाम पर निर्वाचित निकाय को नही हटाया जा सकता, और राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे राजनैतिक कारण हैं।
हाईकोर्ट ने एक महिने के भीतर राज्य सरकार से जवाब माँगा है, जिसके बाद याचिका पर बहस होगी।

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