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वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड, खाद्य पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित

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महासमुंद (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। चंडी माता मंदिर ट्रस्ट घुँचापाली बागबाहरा एवं वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आज मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष  लाल चंद्र जैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष  नंद कुमार चंद्राकर, मंदिर पुजारी टुकेश्वर प्रसाद तिवारी, एडवोकेट कु. सिमरन सलूजा सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी, उपवनमंडलाधिकारी गोविंद सिंह, परिक्षेत्र अधिकारी श्री लोकनाथ ध्रुव एवं अन्य कर्मचारी शामिल हुए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंदिर परिसर एवं आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा वन्य जीव भालू के साथ छेड़छाड़ करना, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक आदि पिलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा कृत्य करते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 51 और 52 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 7 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना दोनों शामिल हैं।

 
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