छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले को किया रद्द, नाबालिग को दी गई थी 10 साल की सजा

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कोरबा(ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। चिल्ड्रन कोर्ट ने एक नाबालिग को हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है।

मामला कोरबा जिले के कटघोरा का है, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद हत्या के मामले में 16 साल के लड़के को गिरफ्तार किया था। किशोर की जन्म तारीख 15 जुलाई 2004 और वारदात की तारीख 22 अगस्त 2020 थी।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब नाबालिग आरोपी को पेश किया गया, तब प्रारंभिक जांच के बाद उसे चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया गया। चिल्ड्रन कोर्ट ने मामले में 30 दिसंबर 2022 को अपने फैसले में किशोर को 10 साल कैद और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट ने चिल्ड्रन कोर्ट के फैसले को दोषपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के साथ मुकदमे की पूरी प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस (JJ ACT) के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग को तत्काल रिहा किया जाए।

 
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