राज्य एव शहर

राज्य में किसी भी नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर देना होगा ₹50 जुर्माना

राज्य में किसी भी नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच करते पकड़े जाने पर ₹50 जुर्माना देना पड़ेगा जबकि खुले में लघु शंका करने पर ₹20 जुर्माना नगर पालिका पंचायतों के लिए भी जुर्माना की राशि तय की गई है यही नहीं गीले और सूखे कचरे को अलग अलग नहीं रखने पर ₹100 जुर्माना देना पड़ेगा नगर निगम संस्था निजी एजेंसी या ठेकेदार के द्वारा कचरा जलाते फेंकने या गड़ाने पर ₹25000 जुर्माना वसूल किया जाएगा दोबारा ऐसी गलती करने पर ₹50000 जुर्माना लगाया जाएगा नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत कुछ नए कानून बनाए हैं

 
HOTEL STAYORRA नीचे वीडियो देखें
Gram Yatra News Video

Live Cricket Info

Related Articles

Back to top button