छत्तीसगढ़

अवैध प्लाटिंग करने पर अवैध प्लाटिंग कर्ताओं पर कानूनी शिकंजा, नामजद एफआईआर

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रायपुर(ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। आज नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 7 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गनिर्देशन में जोन 7 नगर निवेश विभाग की ओर से रामनगर क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के दो भिन्न प्रकरणों में अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही किये जाने सम्बंधित गुढ़ियारी पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है.

नगर निगम जोन 7 नगर निवेश विभाग द्वारा नगर निगम रायपुर से बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और बिना कॉलोनी विकास अनुमति लिए अवैध प्लाटिंग कर प्लाट विक्रय किये जाने पर अतिरिक्त तहसीलदार और पटवारी के प्रतिवेदन पर सम्बंधित भूमि स्वामी प्लाटिंगकर्ता संतोषी बाई, शिव कुमार, महेन्द्र साहू, शिव बाई, भावा बाई पर और रामनगर में एक अन्य प्रकरण में भूमिस्वामी, प्लाटिंगकर्ता नरेन्द्र, जयप्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता, महेश कुमार, रविप्रकाश, भीमा, रामदुलारे, ईश्वर कुमार द्वारा भुखण्ड को छोटे – छोटे टुकड़ों में विभाजित कर प्लाट विक्रय किये जाने नगर निगम रायपुर से बिना कॉलोनी विकास अनुमति लिए अवैध प्लाटिंग करने और दोनों प्रकरणों में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत 292 (ग ) के प्रावधान अनुसार अवैधानिक कृत्य और दण्डनीय अपराध करने पर नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने थाना गुढ़ियारी ग्राम चिरहुलडीह क्षेत्र रामनगर के प्रकरण में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है.

 
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