राज्य समाचार

मृत्यु के सात प्रकरणों में परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत

Spread the love

उत्तर बस्तर कांकेर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के सात प्रकरण में उनके निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील बांदे के ग्राम पाड़ेगा निवासी 45 वर्षीय बारसु राम नरेटी की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी दशाबाई नरेटी को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पखांजूर तहसील अंतर्गत ग्राम हनफर्सी निवासी 50 वर्षीय अर्जुन उसेंडी की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी धरमकुंवर उसेंडी, पी.व्ही. 29 योगेन्द्रनगर निवासी 16 वर्षीय बापन मंडल की तालाब में डूबने से उनके माता-पिता गोपाल मंडल और बीना मंडल, थानापारा पखांजूर निवासी 13 वर्षीय अमित सिंह तेजावत की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके माता-पिता महेश तेजावत और शोभा तेजावत, ग्राम अविनाशनगर पखांजूर की 01 वर्षीय अस्मिता मंडल की डबरी/तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर माता-पिता गोविंद मंडल और  जमुना मंडल को चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम नेवारखेड़ा निवासी 08 वर्षीय अजीत कोवाची की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता भुवन कुमार कोवाची और नरेश्वरी कोवाची को चार लाख रूपए और ग्राम कोसपराली दुर्गूकांदल निवासी 40 वर्षीय बुधराम धु्रवा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी धनारो धु्रवा को चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।

Live Cricket Info

WhatsApp Group
Telegram Channel Join Now

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button