छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट के निर्देश : शिवप्रसाद साहू के शव का दोबारा मोस्टमार्टम होगा

जबलपुर हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

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जबलपुर/कवर्धा। कबीरधाम जिले के लोहरीडीह कांड को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। इस कांड में जान गंवाने वाले शिवप्रसाद साहू का शव कब्र से खोदकर निकाला जाएगा और दोबारा मोस्टमार्टम होगा। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की डिवीजन बेंच ने कहा है कि, शिवप्रसाद साहू की लाश परिजनों की मौजूदगी में कब्र से खोदकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम से दोबारा पोस्ट मार्टम कराई जाए। उन्होंने पीएम रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

राज्य शासन की रिपोर्ट से कोर्ट नाराज
उल्लेखनीय है कि, कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में इस हत्याकांड के बाद बड़ा बवाल मच गया था। इसी मामले में मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर डिवीजन बेंच में राज्य शासन की ओर से पेश रिपोर्ट में शुरुआती जांच पड़ताल में गलती होना स्वीकार किया गया। अपने जवाब में राज्य शासन ने कहा कि, घटना के बाद जिस तरह परिस्थितियां बन रही थीं उसे देखते हुए शार्ट पीएम कराया गया था। उसी रिपोर्ट के आधार पर शिवप्रसाद साहू के शव को उसकी बेटी को सौंप दिया गया था।

परिजनों की मौजूदगी में निकाला जाएगा शव
राज्य शासन की इस रिपोर्ट पर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताते हुए कब्र खोदकर शव को निकालने और दोबारा पोस्ट मार्टम कराने का निर्देश दिया। इससे पहले इस मामले को सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की गई थी।

 
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